बदायूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी द्वारा शुक्रवार को जनपद के जिला कारागार बदायूँ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ऐसे निरूद्ध बन्दी जो दंण्ड प्रक्र्रिया संहिता 1973 की धारा 436क से अच्छादित हैं तथा अपनी आधी सजा से अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं उससे सम्बन्धित बंदियों की सूची व इनकी रिहाई के सन्दर्भ में किये गये कार्यवाही उपलब्ध कराये जाने हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया।
जिला कारागार बदायूं में पाकशाला एवं समस्त बैरिकों का निरीक्षण किया तथा निरन्तर स्वच्छता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों की समस्याओं को सुना गया। उनसे विधिक सहायता के बारे में पूछताछ की गयी तथा उनको विधिक सहायता हेतु जागरूक भी किया गया। निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बन्दियों को दवा उपलब्ध कराने एवं महिला कैदियों से उचित खानपान के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी। महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया गया।
जिला करागार बदायूं में तैनात जेल पराविधिक स्वयं सेवकगण के बैठने हेतु उचित व्यवस्था नहीं पायी गयी एवं साफ-सफाई की व्यवस्था भी नहीं पायी गयी। इस सन्दर्भ में जेल अधीक्षक को पुनः निर्देशित किया गया कि जिला करागार बदायूं में जेल पराविधिक स्वयं सेवकगण के बैठने की उचित व्यवस्था एवं साफ-सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ जानकारी भी दी गयी कि दिनांक 14 सितम्बर 2024 को जनपद बदायूं में आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकद्मा दायर होने से पूर्व प्री-लिटिगेशन स्तर पर भी वाद निस्तारित कराये जा सकते है। निरीक्षण के दौरान असिस्टेंट एल0ए0डी0सी0 राकेश कुमार यादव, अस्टिंट एल0ए0डी0सी0, कशिश सक्सेना, जेल अधीक्षक राजेन्द्र कुमार, कारापाल कुंवर रणंजय सिंह आदि उपस्थित रहे।
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