Breaking News

बदायूँ पुलिस की कार्रवाई: बिनावर मामले में आरोपी को 7 साल जेल और 10 हजार रुपये अर्थदंड

Spread the love

बदायूँ (संवाददाता)

थाना बिनावर में वर्ष 2017 में दर्ज एक मामले में बदायूँ पुलिस की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी के बाद माननीय एडीजे-10 कोर्ट, बदायूँ ने आरोपी महावीर पुत्र रामसहाय, निवासी चंदौरा को 7 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया।

मामला मुकदमा संख्या 742/2017, धारा 304 भादवि का था। विवेचना उ0नि0 संजय राम द्वारा पूरी की गई और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल बदायूँ और पैरोकार मुख्य आरक्षी राहतबेग, थाना बिनावर ने न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन कार्यवाही को समयबद्ध रूप से संपन्न कराया।

न्यायालय ने आदेश में कहा कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो आरोपी को अतिरिक्त 1 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस प्रकरण में लोक अभियोजक श्री सुधीर कुमार मिश्रा, विवेचक उ0नि0 संजय राम और पैरवी करने वाले मुख्य आरक्षी राहतबेग का योगदान सराहनीय रहा।

बदायूँ पुलिस ने इस फैसले के माध्यम से यह संदेश दिया है कि गंभीर अपराधों में अपराधियों को कानून के कठोर दंड से नहीं बचाया जाएगा।


Spread the love

About Govind Deval

Check Also

रतनपुर कोट बिजलीघर पर मरम्मत कार्य कल, कई गांवों की बिजली रहेगी बाधित

Spread the loveबिसौली। तहसील क्षेत्र के रतनपुर कोट बिजलीघर से जुड़े गांवों की एग्रीकल्चर और …

error: Content is protected !!