संवाददाता – गोविंद देवल
बदायूँ। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और सतत मॉनीटरिंग के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनिल पुत्र बालकराम, निवासी किसरुआ थाना मूसाझाग को पॉक्सो 02 कोर्ट बदायूं ने कठोर कारावास की विभिन्न सजाओं एवं कुल 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना मूसाझाग में वर्ष 2017 में पंजीकृत मुकदमा संख्या 440/17 धारा 363, 366, 376 भादवि तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट की विवेचना उपनिरीक्षक अशोक कुमार द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिह्नित करते हुए अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार म0हे0का0 इन्द्रावती (थाना मूसाझाग) द्वारा समयबद्ध एवं सशक्त पैरवी की गई।
न्यायालय ने आरोपी अनिल को निम्नानुसार दंडित किया—
धारा 363 भादवि : 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड,
धारा 366 भादवि : 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये अर्थदंड,
धारा 376 भादवि : 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये अर्थदंड,
धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट : 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड।
अर्थदंड न देने पर सभी धाराओं में अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरोपी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
अभियोजन में पैरोकार म0हे0का0 इन्द्रावती (थाना मूसाझाग), लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार वर्मा तथा विवेचक उपनिरीक्षक अशोक कुमार के योगदान की सराहना की गई है।
Budaun Amarprabhat