संवाददाता : गोविंद देवल
बदायूं। जनपद में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मूसाझाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना मूसाझाग में पंजीकृत मुकदमा संख्या 680/2017, धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त राजेंद्र पुत्र जसवीर सिंह, निवासी गुलडिया, थाना मूसाझाग को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया था। इसके बाद मॉनीटरिंग सेल बदायूं एवं पैरोकार महेका इन्द्रावती, थाना मूसाझाग ने लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा के साथ समन्वय कर अदालत में प्रभावी पैरवी की।
सुनवाई पूरी होने पर माननीय पॉक्सो कोर्ट-02, बदायूं ने अभियुक्त राजेंद्र को—
धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रुपये जुर्माना
धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रुपये जुर्माना
से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों धाराओं में 3-3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने आदेश दिया कि अभियुक्त की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और उसने पहले जेल में जो अवधि काटी है, उसे सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
अभियुक्त को सज़ा दिलाने में पैरोकार महेका इन्द्रावती, लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा और विवेचक अशोक कुमार की भूमिका सराहनीय बताई जा रही है।
Budaun Amarprabhat