संवाददाता – गोविन्द देवल
बदायूं। थाना उघैती में पंजीकृत मु0अ0सं0 406/2009 के तहत धारा 2/3 G.ACT के मामले में पुलिस और अभियोजन विभाग की संयुक्त कार्रवाई सफल रही। इस मामले में अभियुक्त थे:
1. छत्रपाल, पुत्र रामभीरव, ग्राम तारापुर, थाना सहावर, काशीरामनगर
2. भगवान सिंह, पुत्र नत्थू सिंह, ग्राम तारापुर, थाना सहावर
3. पुत्तन सिंह, पुत्र भीमसेन, ग्राम बन्नी ठकपुरा, थाना बिल्सी
4. गिरीश, पुत्र जयराम (पत्रावली पाठक)
5. चालक सिंह, पुत्र दानसहाय (मृत्यु)
6. शिव सिंह, पुत्र रोशन सिंह यादव, ग्राम इकलहरी, थाना सिविललाइन
विवेचना नि0 श्री भरत कुमार गौतम द्वारा पूर्ण कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। यह कार्रवाई “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित की गई थी। अभियोजन विभाग के समन्वय एवं पैरोकार का0 रोहित, थाना उघैती के मार्गदर्शन में ADJ 02/ गैंगस्टर कोर्ट, बदायूं में समयबद्ध पैरवी की गई।
न्यायालय का निर्णय
आज दिनांक 10.12.2025 को न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 2/3 G.ACT में दोषी पाया और सुनाया:
5 वर्ष का सश्रम कारावास
प्रत्येक को 10,000-10,000 रुपये अर्थदंड
अर्थदंड न अदा करने पर 1 माह अतिरिक्त साधारण कारावास
इस महत्वपूर्ण अभियोजन में पैरोकार का0 रोहित, लोक अभियोजक श्री सुभाष चन्द्र शर्मा और विवेचक श्री भरत कुमार गौतम का योगदान सराहनीय रहा।
Budaun Amarprabhat