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नव वर्ष 2026 के अवसर पर आयोजनों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य

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संवाददाता – गोविन्द देवल

बदायूँ। 10 दिसंबर। सहायक आयुक्त राज्यकर एवं प्रभारी पूर्व मनोरंजन आकांक्षा पाण्डेय ने चेतावनी दी है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के विभिन्न क्लब, बैंकट लॉन, रिजोर्ट्स, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल आदि में आयोजित होने वाले सभी मनोरंजक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम-1955 की धारा 2(1)-2 के तहत आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए धारा 4(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

आकांक्षा पाण्डेय ने बताया कि बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करना धारा-8 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके तहत दोषी को 6 माह तक कारावास या अधिकतम 20,000 रुपए अर्थदंड या दोनों दंडित किया जा सकता है। लगातार उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक दिवस के लिए 2,000 रुपए अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा।

सभी क्लब, रिजोर्ट्स, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क आदि के संचालकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

अनुमति लेने की प्रक्रिया

अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम की अनुमति 30 दिन पूर्व निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन के साथ अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और शांति व्यवस्था प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर अपलोड करना आवश्यक है।
यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है या सहायता आवश्यक हो, तो संबंधित लोग राज्यकर कार्यालय खंड-1, बदायूँ में संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रकार, सभी आयोजकों को पूर्व नियोजित रूप से अनुमति प्राप्त कर ही नव वर्ष या अन्य किसी कार्यक्रम का आयोजन करना सुनिश्चित करना होगा।


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