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आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में युवक हिरासत में, कोर्ट में पेश

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बदायूं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी बिल्सी के नेतृत्व में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक, जातिगत विद्वेष फैलाने एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में थाना बिल्सी पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है।

पुलिस के अनुसार थाना बिल्सी क्षेत्र के ग्राम रिसौली नबू पट्टी निवासी सोहिल सैफी पुत्र खुशी मोहम्मद (उम्र करीब 20 वर्ष) के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि अभियुक्त ने अपनी फेसबुक आईडी से एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें आरएसएस की वेशभूषा पहने व्यक्ति को अंग्रेज के पांव छूते हुए दर्शाया गया था। इस पोस्ट को लेकर आरएसएस सहित अन्य समाज के लोगों में व्यापक रोष व्याप्त हो गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 नवंबर 2025 को प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना बिल्सी में मु0अ0सं0 491/2025 धारा 353(2) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को समय 11:40 बजे अभियुक्त सोहिल सैफी को रिसौली बाजार से अंतर्गत धारा 170 बीएनएसएस में पुलिस हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
सोहिल सैफी पुत्र खुशी मोहम्मद, निवासी ग्राम रिसौली नबू पट्टी, थाना बिल्सी, जनपद बदायूं, उम्र लगभग 20 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान व समय
रिसौली बाजार, थाना बिल्सी, बदायूं
दिनांक 16.12.2025, समय 11:40 बजे।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 491/2025, धारा 353(2) बीएनएस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
उप निरीक्षक बलवीर सिंह,
हेड कांस्टेबल 585 ओमप्रकाश,
कांस्टेबल 582 देवेंद्र कुमार,
थाना बिल्सी, बदायूं।

— गोविन्द देवल, अमर प्रभात संवाददाता


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