संवादाता: गोविंद देवल
बदायूँ/बिसौली: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में अपहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध 40,000-40,000 रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गया।
थाना बिसौली में पंजीकृत मु.अ.सं. 412/2012 (धारा 302/364/201 भादवि) के अंतर्गत अभियुक्त हैं:
सतीश शर्मा उर्फ पिंकू, पुत्र राममूर्ति, निवासी पटियाली सराय, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ।
मुकेश साहु, पुत्र राजकिशोर उर्फ रामकिशोर, निवासी तुलसीनिकेतन भाऊपुरा, थाना साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद।
विवेचना निरीक्षक अमित कुमार राघव द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित किया गया और अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश सिंह व लोक अभियोजक मदन लाल राजपूत (एडीजीसी) की सक्रिय पैरवी से समयबद्ध रूप से न्यायालय में कार्यवाही पूरी की गई।
माननीय न्यायालय ADJ/FTC-01/CAW, कोर्ट बदायूँ द्वारा निर्णय के अनुसार:
धारा 302 भादवि में अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास + 25,000-25,000 रुपये अर्थदण्ड।
धारा 201 भादवि में 5-5 वर्ष कठोर कारावास + 5,000-5,000 रुपये अर्थदण्ड।
धारा 364 भादवि/सपठित धारा 34 भादवि में 10-10 वर्ष कठोर कारावास + 10,000-10,000 रुपये अर्थदण्ड।
अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की भी व्यवस्था की गई है। अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
एसएसपी बदायूँ और पुलिस टीम की सक्रियता के कारण जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने में यह महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।