धारा 82-83 के बाद भी नहीं हुए पेश, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
संवाददाता: डॉ. राशिद अली खान | सहसवान, बदायूं
सहसवान में जानलेवा हमला और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपितों के खिलाफ गुरुवार को शाहजहांपुर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है।
शाहजहांपुर पुलिस की अपराध शाखा के निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों सहसवान कोतवाली क्षेत्र के रुस्तमटोला मोहल्ले में फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में सहसवान कोतवाली में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसकी विवेचना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।
प्राथमिकी में नामजद आरोपित सोहिल पुत्र कासिम, कैफ पुत्र इसरार उर्फ बुन्दु, यासिर उर्फ सर्रा पुत्र शफे अली तथा फाजिल पुत्र इसरार उर्फ बुन्दु, सभी निवासी रुस्तमटोला, घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। विवेचक द्वारा इनके खिलाफ धारा 82 व 83 की कार्रवाई भी की गई, इसके बावजूद न तो आरोपितों ने गिरफ्तारी दी और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि न्यायालय द्वारा 24 दिसंबर को आरोपितों के विरुद्ध धारा 209 के तहत वाद दायर किया गया था। इसके बाद गुरुवार को चारों आरोपितों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई अमल में लाई गई।
पुलिस का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और कानून के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
Budaun Amarprabhat