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बदायूं।
दिनांक 29 दिसंबर 2025 को थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लहरा लाडपुर के खेत में गांव की ही एक युवती का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पाया गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एंटिमॉर्टम इंजरी (गला काटकर), शॉक एवं हेमरेज बताया गया।
मृतका के पिता/वादी इकरार पुत्र अब्दुल गनी निवासी ग्राम लहरा लाडपुर, उम्र 45 वर्ष की लिखित तहरीर पर थाना वजीरगंज में मु0अ0सं0 405/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के तहत मामला पंजीकृत किया गया।
पुलिस की मुखबिरान और तकनीकी जानकारी तथा साक्ष्यों के आधार पर जांच में वादी इकरार द्वारा ही अपनी पुत्री की हत्या करने की जानकारी सामने आई। इसके बाद दिनांक 31 दिसंबर 2025 को सुरसैना भट्टे के पास से आरोपी इकरार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त हसिया आला कत्ल की निशादेही पर पुलिस को सौंपा। विवेचना में धारा 238 बीएनएस भी बढ़ा दी गई।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
नाम: इकरार पुत्र अब्दुल गनी
पता: ग्राम लहरा लाडपुर, थाना वजीरगंज, बदायूं
उम्र: 45 वर्ष
बरामदगी:
हसिया (आला कत्ल)
अभियुक्त से पूछताछ:
अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि “मेरी पुत्री का व्यवहार ठीक नहीं था। वह कई बार घर से चली गई थी, जिससे परिवार परेशान था। गांव में मेरी बदनामी हो रही थी। इसी मानसिक दबाव में मैंने यह कदम उठाया।”
गिरफ्तार करने वाली टीम:
प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज सुरेन्द्र कुमार सिंह मय टीम
अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
Budaun Amarprabhat