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बदायूँ: “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा

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बदायूँ। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सशक्त पैरवी करते हुए न्यायालय से अभियुक्त को दंडित करवा दिया।
थाना दातागंज पर पंजीकृत मामला संख्या 238/2020, धारा 306 भादवि के तहत संजीव उर्फ़ टीटू कश्यप पुत्र लालमन निवासी मोहल्ला रामनगर निटक, वार्ड-10, थाना दातागंज के विरुद्ध अभियोजन किया गया। विवेचक श्री जयप्रकाश सिंह ने मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय पॉक्सों 03, बदायूँ में अभियोजन विभाग एवं पुलिस की समयबद्ध मॉनीटरिंग के बाद, आज दिनांक 12.02.2026 को दोषसिद्ध अभियुक्त संजीव उर्फ टीटू को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा।
इस अभियोजन में पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल गंगवार थाना दातागंज, लोक अभियोजक प्रदीप भारती (एसपीपी) और विवेचक श्री जयप्रकाश सिंह का योगदान उल्लेखनीय और सराहनीय रहा।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस लगातार अपराधों की प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने एवं समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध


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