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जनपद की धार्मिक संस्थाओं के लिए एन्युटी दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दो सप्ताह

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— संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूँ
बदायूँ। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं नोडल अधिकारी डॉ. वैभव शर्मा ने जानकारी दी कि एन्युटी भुगतान के लिए जनपद की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हैं और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें अगले दो सप्ताह के भीतर अपने दावे और अद्यतन विवरण जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
संस्थाओं को अपने विवरण के साथ निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे:
इच्छा पत्र
बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक या पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति)
संस्था का पूरा विवरण
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत न करने वाली संस्थाओं को एन्युटी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखने वाली माना जाएगा और उनकी सूचना शून्य मान ली जाएगी।


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