बदायूँ। जिलाधिकारी अवनीश राय ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2026 की अवकाश सूची में संशोधन का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने होली पर्व के अवसर पर 03 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 02 मार्च को होलिका दहन और 04 मार्च को होली का राजपत्रित अवकाश पहले से घोषित था। अब 03 मार्च को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इससे पहले जनपद की अवकाश तालिका में 03 मार्च को केवल स्थानीय अवकाश अंकित था, जिसे शासनादेश के बाद सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है।
Budaun Amarprabhat