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पेट्रोल-डीजल व LPG की जमाखोरी पर सरकार सख्त, देशभर में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

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नई दिल्ली। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन संकट की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की जमाखोरी तथा कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने देशभर में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ECMA) लागू कर दिया है।
सरकारी स्तर पर इस फैसले के बाद संबंधित विभागों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कहीं भी ईंधन या गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर उपभोक्ताओं को बुकिंग के बावजूद समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई में गड़बड़ी कर कुछ लोग उन्हें होटल और रेस्टोरेंट में अधिक कीमत पर बेच रहे हैं।
इस स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग सक्रिय हो गया है और गैस एजेंसियों तथा आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि कहीं गैस या ईंधन की कालाबाजारी की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।


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