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12 से 28 मार्च तक मिलेगा राशन, अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

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संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह मार्च 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न, बाजरा और चीनी का वितरण जनपद में 12 से 28 मार्च 2026 के बीच कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 11 किलोग्राम गेहूं, 14 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल और 10 किलोग्राम बाजरा निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा 3 किलोग्राम चीनी सशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल और 2 किलोग्राम बाजरा यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। हालांकि ब्लॉक अम्बियापुर के ग्राम दबिहारी, फकीराबाद, बेहटा गुसाई, बेहटा जवी, बादशाहपुर, भीकमपुर, रायपुर मजरा, वमेढ़, बैरमई बुजुर्ग, सतेती चूरा और सिरासोल कुंवर सहाय में पात्र गृहस्थी परिवारों को 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, 1 किलोग्राम बाजरा और 1 किलोग्राम मक्का यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि निर्धारित तिथियों के भीतर अपने उचित दर विक्रेता से राशन प्राप्त कर लें।


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