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बदायूं। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दर्ज मु.अ.सं. 145/19 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी अनिल प्रताप सिंह निवासी रसूलपुर बिलहरी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक ओमपाल सिंह द्वारा पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार कांस्टेबल संजीव कुमार व अनुज कुमार ने लोक अभियोजक अमौल जौहरी के साथ समन्वय कर मजबूत पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, बदायूं ने आरोपी को धारा 376(3) भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 व 366 में 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 506 में 6 माह की सजा और 500 रुपये अर्थदंड सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने आदेश दिया कि वसूली गई अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पुलिस अधिकारियों ने इस सफलता का श्रेय प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी को दिया है।
Budaun Amarprabhat