सरकार की प्रोत्साहन योजना शुरू, पात्र दंपत्तियों से समय रहते आवेदन की अपील
संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य दंपत्ति जल्द आवेदन करें।
योजना के अंतर्गत यदि दंपत्ति में युवक दिव्यांग है तो ₹15,000, युवती दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अधिकारी ने बताया कि इस योजना के लिए वही दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2025-26 या 2026-27 के दौरान, यानी 1 अप्रैल 2025 से अब तक संपन्न हुआ हो। विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना जरूरी है। साथ ही, कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी होना अनिवार्य है। दंपत्ति का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
इच्छुक दंपत्ति विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in� पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान संयुक्त फोटो, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता विवरण अपलोड करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी सभी जरूरी दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या 103, विकास भवन, बदायूं में जमा करना अनिवार्य है।
अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र दंपत्तियों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए समय से आवेदन करें।
Budaun Amarprabhat