ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूं
बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के साधारण कारावास और 62 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना जरीफनगर में दर्ज मुकदमा संख्या 229/2024 से जुड़ा है। इसमें विवेक पुत्र रविशंकर निवासी दहगवां थाना जरीफनगर के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक रविकरण सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन में हुआ चिन्हित
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित किया गया। इसके बाद मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और पुलिस टीम ने समन्वय बनाकर न्यायालय में मजबूत पैरवी की।
पॉक्सो कोर्ट-3 बदायूं ने सुनवाई के बाद अभियुक्त विवेक को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 वर्ष के साधारण कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग कारावास और जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इनकी रही अहम भूमिका
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले आरक्षी प्रवेश कुमार, विनोद कुमार, विवेचक निरीक्षक रविकरण सिंह और लोक अभियोजक प्रदीप भारती की भूमिका को सराहनीय बताया गया।
Budaun Amarprabhat