बदायूं। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना जरीफनगर में वर्ष 2024 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त अरबाज उर्फ अबराज उर्फ वल्ला निवासी अलीगढ़ तथा जुनैद खां उर्फ आमिर खां निवासी अमरोहा के विरुद्ध विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के समन्वय से प्रभावी पैरवी कराई गई। मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार कांस्टेबल प्रवेश कुमार ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की, जिसके आधार पर एडीजे-06/गैंगस्टर कोर्ट, बदायूं ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मुकदमे में विवेचक उपनिरीक्षक हरवीर सिंह, लोक अभियोजक दिलीप कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल प्रवेश कुमार की भूमिका सराहनीय रही।
Budaun Amarprabhat