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बदायूँ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह से होगा वादों का निस्तारण

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बदायूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 से 11 सितंबर तक लघु प्रकृति के आपराधिक वादों हेतु विशेष लोक अदालत तथा 12 सितंबर (द्वितीय शनिवार) को ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ व आर्बिट्रेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसके तहत शमनीय, वैवाहिक, बिजली चोरी, बैंक ऋण वसूली, चेक बाउंस और वाहन चालान से जुड़े मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण होगा। वहीं 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ भी संचालित है।
लोक अदालत में निस्तारण हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, कोर्ट फीस वापस होती है तथा इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। प्राधिकरण ने वादकारियों से सुलभ व त्वरित न्याय पाने की अपील की है।


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