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03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभि0 को दण्डित किया गया* ।

थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 814/16 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम मुकेश पुत्र सौदान सिंह निवासी बिनावर थाना बिनावर जनपद बदायूँ की विवेचना उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार यादव द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 हरिओम थाना कादरचौक द्वारा माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/पॉक्सो 02 कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 21.05.2025 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/पॉक्सो 02 कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को धारा 354 भादवि तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा एवं विवेचक उ0निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार यादव तथा पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 हरिओम का योगदान सराहनीय रहा ।


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