*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 365/2022 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम इल्यास पुत्र आशिक अली निवासी मो0 गमा देवत कस्बा व थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री बलवीर सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अजीत थाना इस्लामनगर द्वारा माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-09/NDPS कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 28.05.2025 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-09/NDPS कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त इल्यास उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अजीत थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह एवं विवेचक उपनिरीक्षक बलवीर सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।