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20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50000-50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50000-50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 622/2017 धारा 376 डी भादवि तथा ¾ पॉक्सों एक्ट बनाम 1- अवधेश पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम हजरतगंज थाना उझानी जनपद बदायूँ 2- प्रेमपाल पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम हजरतगंज थाना उझानी जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 पिन्टु कुमार थाना उझानी द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 28.05.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अवधेश को धारा 376 डी भादवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा तथा प्रेमपाल उपरोक्त को धारा 376 डी भादवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। अधिरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देय की जाएगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 पिन्टु कुमार थाना उझानी तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक उपनिरीक्षक राकेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।

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