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*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 15000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2017 धारा 323/34/354/504/324/34 भादवि तथा 7/8 पॉक्सों एक्ट बनाम 1- ओमप्रकाश 2- नंदकिशोर पुत्रगण कुन्दनलाल निवासीगण ग्राम मिठामई थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0 का0 जयप्रकाश सिंह थाना बिसौली द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 31.05.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त ओमप्रकाश को धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । अभियुक्त ओमप्रकाश तथा नंदकिशोर उपरोक्त को धारा 324/34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड एवं 5000-5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । दोनों अभि0गण को धारा 323/34 भादवि में 06-06 माह के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। अभि0गण की सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी । अधिरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समाजोजित की जाएगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 जयप्रकाश सिंह थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक उप निरीक्षक अशोक कुमार का योगदान सराहनीय रहा।
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Budaun Amarprabhat