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20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 30000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 30000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 646/2018 धारा 376एबी भादवि व 5(ड)/6 पॉक्सों एक्ट बनाम रघुवीर पुत्र सौदान निवासी ग्राम महानन्दा नगला थाना कलांन जनपद शाहजहाँपुर की विवेचना निरीक्षक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश कुमार थाना अलापुर द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 31.05.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रघुवीर उपरोक्त को धारा 5(ड)/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड तथा 30,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । अधिरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समाजोजित की जाएगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश कुमार थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा का योगदान सराहनीय रहा ।


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