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10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/24 धारा 376(3) भादवि तथा ¾(2) पॉक्सों एक्ट बनाम सतीश पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम पलिया गूजर थाना दातागंज जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री कुलदीप कुमार द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल सिंह गंगवार थाना दातागंज द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 05.07.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सतीश उपरोक्त को धारा ¾ पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 25000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अधिरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी। दोषसिद्ध अभियुक्त सतीश द्वारा स मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा की अवधि मे समायोजित की जायेगी । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 प्रेमपाल सिह गंगवार थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी एवं विवेचक निरीक्षक श्री कुलदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।

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