*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कठोर कारावास की सजा तथा कुल 35000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2017 धारा 363/366/376 भादवि तथा 5L/6 पोक्सो एक्ट बनाम अनूप पुत्र वेदराम निवासी टिकाई पुख्ता थाना उसहैत,बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र द्वारा की गई,विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना उसहैत द्वारा माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 05.07.2025 को माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अनुप पुत्र वेदराम उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष के कारावास की सजा एंव 02 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त अनूप उपरोक्त को धारा 366 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एंव 03 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त अनूप उपरोक्त को धारा 5L/6 पोक्सो एक्ट में आजीव कारावास की सजा एंव 30 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त उपरोक्त की सभी सजाए साथ साथ चलेंगी ।पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सौरभ शर्मा व का0 शिवम थाना उसहैत तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती एवं विवेचक निरीक्षक दिनेश चन्द्र का योगदान सराहनीय रहा।
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Budaun Amarprabhat