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दुष्कर्म करने वाले 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 50000-50000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 50000-50000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2021 धारा 376डीए/376(2) भादवि तथा 5/6 पॉक्सों एक्ट बनाम 1- भानुप्रताप यादव पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्रम धर्मपुर थाना उसावां बदायूँ 2- सदन पुत्र विद्याराम निवासी मोहल्ला नेकपुर थाना सिविल लाइन बदायूँ 3- सूमित पुत्र नौबत सिंह निवासी अशोक नगर थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री खुर्शिद अहमद द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0 का0 राहतबेग, का0 जयपाल सिंह थाना सि0ला0 द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19.07.2025 को माननीय न्यायालय पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण सुमित यादव व भानुप्रताप तथा सदन प्रत्येक को धारा 5/6 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित व प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी। अभि0गण द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 राहतबेग, का0 जयपाल सिंह थाना सि0ला0 तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी एवं विवेचक उप निरीक्षक खुर्शिद अहमद का योगदान सराहनीय रहा।

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