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10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 12000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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> *> पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से जान से मारने की नियत से अवैध शस्त्र से प्रहार करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 12000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना कुवरगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 धारा 109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सोहनपाल उर्फ सोनपाल पुत्र बैनीराम निवासी कस्बा व थाना कुवरगांव बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री सौबीर सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विपिन थाना कुवरागंव द्वारा माननीय न्यायालय ADJ-08 / कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30.07.2025 को माननीय न्यायालय ADJ-08 / कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सोहनपाल उपरोक्त को धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध अभियुक्त सोहनपाल उपरोक्त को धारा 4/12 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विपिन थाना कुवरगांव तथा लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा एवं विवेचक उप निरीक्षक सौबीर सिंह का योगदान सराहनीय रहा । धारा 109 बीएनएस में अध्यारोपित अर्थदण्ड 10000/-रु का आधा भाग रामशंकर को प्रतिकर के रुप में प्रदान किया जायेगा।


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