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05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 530/18 धारा 376/354B भादवि व ¾ पॉक्सों एक्ट बनाम गोविन्द पुत्र दीनदयाल निवासी बमेड थाना बिल्सी की विवेचना उप निरीक्षक सुमित कुमार शर्मा द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 06.08.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त गोविन्द को धारा 354 B भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी एवं विवेचक उप निरीक्षक सुमित कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा ।


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