31 अगस्त तक करें मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार व ओडीओपी योजना में आवेदन
बदायूँ : 11 अगस्त। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा लागू मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना व ओडीओपी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में ऋण दिये जाने हेतु आवेदन पत्र 31 अगस्त 2025 तक भेज सकते है। ऑनलाइन आवेदन www.diupmsme.upsdc.gov.in व नये पोर्टल www.msme.upsdc.gov.in पर किए जा सकते है।
उन्होंने योजना की पात्रता की शर्तां के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए उत्पादन क्षेत्र हेतु अधिकतम 25.00 लाख रुपए व सेवा क्षेत्र इकाई हेतु अधिकतम 10.00 लाख रुपए के स्वरोजगार स्थापनार्थ हेतु ऋण बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैं जिसमें अधिकतम 25 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था भी हैं। योजना हेतु हाईस्कूल पास न्यूनतम 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु के युवक व युवतियों आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद का जरी जरदोजी कार्य हेतु एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) में चयन किया गया है। जरी के कार्य को बढावा देने हेतु इस योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु उद्योग, सेवा, व्यवसाय में 2 करोड रुपए तक का ऋण दिया जा पर सकता है। योजना हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। युवक व युवतियों के लिये आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र बदायूँ से प्राप्त की जा सकती है।
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Budaun Amarprabhat