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10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

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> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 243/2016 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम पिंका पुत्र पान सिंह निवासी ग्राम सहारवरशाह थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री उमेश यादव थाना बिसौली द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश सिंह थाना बिसौली द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 09.09.2025 को माननीय न्यायालय वि0 न्याय0 पॉक्सो अधि0 कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त पिंका उपरोक्त को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व को 40,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व को 05,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व को 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जायेगी।

पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश सिंह थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक उप निरीक्षक श्री उमेश यादव थाना का योगदान सराहनीय रहा।


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