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10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले बाल अपचारी को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 669/2016 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम बाल अपचारी थाना कादरचौक जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना कादरचौक द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार उप0 निरीक्षक श्री हरिओम सिंह थाना कादरचौक द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा बाल अपचारी को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व को 40,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व को 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीडित की मृत्यु हो चुकी है। अर्थदण्ड की धनराशि मे से 30,000 वादी मुकदमा को दी जायेगी। शेष धनराशि राज्यसरकार के पक्ष मे जमा की जायेगी। अभियुक्त की सभी सजाये साथ साथ चलेगी अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल मे व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार उप0 निरीक्षक हरिओम सिंह थाना कादरचौक तथा लोक अभियोजक अमोल जौहरी तथा विवेचक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार का योगदान सराहनीय रहा।


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