किशोर न्याय बोर्ड बदायूं की न्यायिक पीठ ने किशोर को छेड़छाड़ के मामले में गौशाला में सेवा करने का आदेश…. उझानी क्षेत्र के 2022 के छेड़छाड़ के मामले में जब उसकी उम्र 17वर्ष 10 माह थी अब उसने अपने अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार किया और भविष्य में कोई गलती नहीं करने का वायदा के साथ अच्छे कार्य करने का संकल्प लिया उसको आज प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती रोहिणी उपाध्याय, सदस्या श्रीमती प्रमिला गुप्ता व सदस्य श्री अरविंद कुमार गुप्ता ने एक माह तक पंजीकृत गौशाला में सेवा देने का आदेश पारित किया।