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निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर बीएलओ के खिलाफ FIR के आदेश

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बदायूं। विधानसभा क्षेत्र 116 शेखपुर के अंतर्गत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालय सढोमई मजरा अलापुर (कक्ष संख्या-1) पर नियुक्त बीएलओ अशोक कुमार, शिक्षामित्र (विकासखंड म्याऊं), द्वारा निर्वाचन कार्य शुरू नहीं किया गया था। इस पर उन्हें पहले नोटिस संख्या 199 जारी कर कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए गए। बावजूद इसके कार्य प्रारंभ न करने पर 8 नवंबर 2025 को नोटिस संख्या 200 के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अशोक कुमार का मानदेय रोकने व तत्काल कार्य शुरू कराने के निर्देश जारी किए गए थे।

हालांकि, 9 नवंबर तक भी संबंधित बीएलओ द्वारा कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया। इस पर उच्चाधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए थाना स्तर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32, भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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