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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय
— संवाददाता गोविंद देवल

बदायूँ।
प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान का प्रभाव एक बार फिर बदायूँ में देखने को मिला, जब स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।

मामला थाना बिल्सी क्षेत्र का है। मुकदमा अपराध संख्या 289/23 में आरोपी ह्रदेश उर्फ़ सोनू, निवासी ग्राम हरनाम नगला, पर धारा 376 एबी भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप दर्ज किए गए थे। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक गंगा सिंह द्वारा समयबद्ध रूप से पूरी कर चार्जशीट न्यायालय भेजी गई।

अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले को प्राथमिकता में रखते हुए जनपद मॉनिटरिंग सेल तथा थाना बिल्सी के पैरोकार कॉन्स्टेबल संजीव कुमार ने अभियोजन विभाग के साथ मजबूत समन्वय स्थापित कर न्यायालय में सशक्त पैरवी की।

लगातार सुनवाई और प्रभावी दलीलों के बाद माननीय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी ह्रदेश उर्फ़ सोनू को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश भी पारित किया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई पूर्व अवधि को वर्तमान सज़ा से समायोजित किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण निर्णय में पैरोकार संजीव कुमार, लोक अभियोजक अमौल जौहरी, तथा विवेचक निरीक्षक गंगा सिंह की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही।

बदायूँ पुलिस की प्रभावी कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही।


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