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पीड़िता के न्यायालय में बयान के बाद दुष्कर्म की धाराएं बढ़ीं, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित

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बदायूं। थाना इस्लामनगर क्षेत्र में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में पीड़िता के न्यायालय में दिए गए बयान के बाद पुलिस ने मुकदमे में गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, 26 जून 2026 को पीड़िता की दादी की तहरीर पर थाना इस्लामनगर में गजेंद्र व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान 30 जून को पीड़िता ने न्यायालय में धारा 183 बीएनएसएस के तहत अपने बयान दर्ज कराए, जिनमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पहले से लगी धाराओं में संशोधन करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की अधिक गंभीर धाराएं बढ़ा दी हैं। अब मामले की आगे की कार्रवाई धारा 70(2), 351(3) बीएनएस तथा 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के तहत की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


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