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टोल टैक्स में बड़ी राहत, NHAI ने बदले नियम

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नई दिल्ली (एजेंसी)। वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब FASTag ब्लॉक होने, बैलेंस खत्म या टैग खराब होने की स्थिति में दोगुना टोल नहीं देना पड़ेगा।

सूत्रों के मुताबिक, NHAI ने पुराने नियम में संशोधन करते हुए पेनल्टी को 75 प्रतिशत तक घटाने का निर्णय लिया है। नए नियम के तहत यदि किसी वाहन का सामान्य टोल 100 रुपये है, तो खराब या निष्क्रिय FASTag की स्थिति में अधिकतम 125 रुपये ही देने होंगे।

जानकारी के अनुसार, यह नया प्रावधान 15 नवंबर 2025 से देशभर के सभी टोल प्लाज़ाओं पर लागू किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और विवादों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।


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