सहसवान – संवाददाता डॉ. राशिद अली खान
सहसवान में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाफिज़ इरफान ने वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन में आ रही गंभीर तकनीकी बाधाओं के समाधान एवं समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी साईं आश्रित साखमुरी को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि वक्फ अधिनियम 2025 के तहत देशभर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उमीद पोर्टल के माध्यम से छह माह में पूरा करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन पिछले कई सप्ताहों से पोर्टल में लगातार तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनमें—दस्तावेज़ अपलोड न होना, सबमिशन असफल होना, ओटीपी न आना या फेल होना, सर्वर टाइम-आउट, और आवेदन का पेंडिंग से अचानक रिजेक्टेड में बदल जाना प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इन तकनीकी बाधाओं के कारण देशभर में बड़ी संख्या में मुतवल्ली एवं वक्फ संस्थान निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करने में असमर्थ रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि ग्रामीण एवं तकनीकी रूप से पिछड़े क्षेत्रों में समस्या और भी गंभीर है।
हाफिज़ इरफान ने आशंका व्यक्त की कि निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद यदि ऐसे आवेदन इनवैलिड या डिस्प्यूटेड घोषित कर दिए गए तो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह और अन्य धार्मिक एवं कल्याणकारी वक्फ संपत्तियां गंभीर कानूनी विवाद तथा सामाजिक असंतोष की स्थिति में पहुँच सकती हैं।
ज्ञापन में मांग की गई है कि कानूनी स्थिरता, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई जाए तथा केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वक्फ संपत्तियों का संरक्षण एवं समुदाय के हित सुरक्षित रह सकें।
Budaun Amarprabhat