संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूँ
बदायूँ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के माध्यम से जनपद में जागरूकता और सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम संचालित किए जाने प्रस्तावित हैं। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों/वृद्धजनों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं समेत अन्य अनुमोदित गतिविधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि उपनिदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति श्रेणी-3 के अंतर्गत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सरकारी या स्वैच्छिक संगठन का चयन करेगी।
आवेदन करने वाली संस्थाओं के लिए आवश्यक शर्तें:
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या संबंधित अधिनियम के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
संस्था का पंजीकरण 01 जुलाई 2022 से पूर्व का होना आवश्यक है।
नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य।
पैन कार्ड/जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति।
विगत दो वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट।
वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 के ऑडिटेड लेखा विवरण।
100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र कि संस्था किसी भी सरकारी निकाय द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं है।
संस्था के लेटरहेड पर घोषणा पत्र (एनेग्ज़र-2) संलग्न करना।
इच्छुक गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संस्थाएं अपने प्रस्ताव कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बदायूँ में 28 फरवरी 2026 तक जमा कर सकती हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि योग्य संस्थाओं का चयन समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू हो सकें।
Budaun Amarprabhat