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कुवरगांव में पोक्सो और यौन अपराध में दोषी को सजा, 354/452/7/8 पोक्सो एक्ट में कैद और अर्थदंड

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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत समयबद्ध कार्रवाई, न्यायालय ने 26 फरवरी को सुनाई सजा
संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूँ
बदायूँ। थाना कुवरगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/22, धारा 354(क)/354(ख)/452/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में नामजद आरोपी हिमाशुं पुत्र नेतराम निवासी दुगरैया को दोषसिद्ध पाए जाने पर पोक्सो 2 कोर्ट, बदायूँ ने कठोर सजा सुनाई।
विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री राजेश कुमार ने मामले की पूरी जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित किया गया और पैरोकार का0 विपिन कुमार व मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ की समयबद्ध पैरवी से अभियोजन कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
सजा का विवरण:
धारा 354(क) भादवि: 03 वर्ष का कठोर कारावास + 2,000 रुपये अर्थदंड (अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त)
धारा 354(ख) भादवि: 05 वर्ष का कठोर कारावास + 4,000 रुपये अर्थदंड (अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त)
धारा 452 भादवि: 05 वर्ष का कठोर कारावास + 4,000 रुपये अर्थदंड
धारा 7/8 पोक्सो एक्ट: 03 वर्ष का कठोर कारावास + 2,000 रुपये अर्थदंड (अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त)
धारा 506 भादवि: दोषमुक्त
पैरोकार का0 विपिन कुमार, लोक अभियोजक वीरेन्द्र वर्मा और विवेचक उ0नि0 राजेश कुमार की कार्यवाही सराहनीय मानी गई।
थाना कुवरगांव पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई और सख्त कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी, जिससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


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