प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव तैयारियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत जवाब तलब किया है।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्या तय समयसीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराना संभव है या नहीं। अदालत ने 19 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
यह सुनवाई याचिकाकर्ता इम्तियाज की याचिका पर की गई, जिसमें पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव 26 मई या उससे पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे।
मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को दोपहर 2 बजे तय की गई है, जिसमें आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है।
Budaun Amarprabhat