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ढालू एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच, 10 जुलाई तक मांगे गए साक्ष्य और बयान

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संवाददाता गोविन्द देवल
बदायूं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अभियुक्त जितेंद्र उर्फ ढालू की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उप जिलाधिकारी (सदर) को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के 3 जुलाई 2026 के आदेश के तहत अभियुक्त जितेंद्र उर्फ ढालू पुत्र ओमवीर, निवासी ग्राम जमैटा थाना बनियाठेर, जनपद संभल तथा मूल निवासी ग्राम बझेड़ा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ की 1 जुलाई को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम बहेड़ी के जंगल में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई मौत की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी।

प्रशासन ने सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, घटना के चश्मदीदों अथवा किसी अन्य व्यक्ति से अपील की है कि यदि उनके पास घटना से संबंधित कोई लिखित या मौखिक बयान, फोटो, वीडियो अथवा अन्य साक्ष्य हों तो वे 10 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उप जिलाधिकारी, बदायूं के न्यायालय अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध करा सकते हैं।

प्रशासन का कहना है कि जांच के दौरान प्राप्त सभी तथ्यों और साक्ष्यों को नियमानुसार जांच में शामिल किया जाएगा।


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