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3 वर्ष के कारावास व 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से घर में घुसकर फायरिंग करने व गाली गलौच करने वाले अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय, बदायूँ द्वारा दण्डित किया गया।*

थाना हजरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2016 धारा 147/148/352/504/506 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट बनाम शेरसिंह आदि 06 व्यक्ति की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्योराज सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार आरक्षी विनोद विष्ट थाना हजरतपुर द्वारा सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 21-04-2025 को अभियुक्तगण 1. शेरसिंह 2. महेन्द्र पुत्रगण दुलारा जाटव 3. मीलाल 4. मनोज पुत्रगण शेर सिंह 5. चरन सिंह पुत्र महेन्द्र 6. धनीराम गुप्ता पुत्र मनोहर गुप्ता नि0गण बक्सेना थाना हजरतपुर प्रत्येक को अंतर्गत धारा 147/148/352/504/506 भादवि में 3 वर्ष के कारावास व 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी विनोद विष्ट तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार तथा श्री ऐश्वर्य कुमार एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्योराज सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।


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