*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 45000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 352/2022 धारा 363/366क/376(3) भादवि व ¾ (2) पॉक्सों एक्ट बनाम ओमेन्द्र उर्फ ओमिन्द्र पुत्र भजनलाल निवासी ग्राम खेड़ा बझेड़ा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर की विवेचना उप निरीक्षक श्री नेपाल सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल गंगवार थाना दातागंज द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29.05.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त ओमेन्द्र उपरोक्त को धारा ¾(2) पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 30000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। अभियुक्त ओमेन्द्र उपरोक्त को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा 366 ए भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। अधिरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी । अभियुक्त की सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार मे व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 प्रेमपाल गंगवार थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक उपनिरीक्षक नेपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।