बदायूँ, 07 नवम्बर। जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी और अन्त्योदय कार्डधारकों को नवम्बर 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 08 से 25 नवम्बर 2025 के मध्य किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने खाद्यान्न के उठान और वितरण में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 कि.ग्रा. गेहूँ और 21 कि.ग्रा. फोर्टीफायड चावल (कुल 35 कि.ग्रा.) वितरित किया जाएगा।
साथ ही पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट 2 कि.ग्रा. गेहूँ और 3 कि.ग्रा. चावल (कुल 5 कि.ग्रा.) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
Budaun Amarprabhat