— संवाददाता गोविंद देवल
बदायूँ।
उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई। माननीय न्यायालय ADJ/FTC-01/CAW बदायूँ ने आरोपी दिनेश को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000/- रुपये का अर्थदंड, धारा 498ए भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3000/- रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 4 डीपी एक्ट में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 2000/- रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
साथ ही आरोपी तोताराम और उर्मिला को धारा 498ए के तहत 2-2 वर्ष का कठोर कारावास और 3000-3000/- रुपये का अर्थदंड तथा धारा 4 डीपी एक्ट में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास और 2000-2000/- रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। सभी अपराधियों द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की अवधि भी तय की गई है।
मामला थाना बिल्सी, अपराध संख्या 84/2023 का है, जिसमें आरोपी तोताराम, दिनेश और उर्मिला पर दहेज हत्या व संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। विवेचना क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन विभाग और थाना बिल्सी के पैरोकार शिवांक शर्मा ने समयबद्ध और सशक्त पैरवी कर न्यायालय में अभियोजन कार्यवाही को पूर्ण कराया। इस कार्य में लोक अभियोजक मदनलाल राजपूत एडीजीसी और विवेचक क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार की भूमिका भी सराहनीय रही।
इस निर्णय के बाद दहेज जैसी गंभीर कृत्यों में न्यायालय की सख्त कार्रवाई और पुलिस की तत्परता एक बार फिर प्रदर्शित हुई है।
Budaun Amarprabhat