बदायूँ। संवाददाता गोविंद देवल
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिव कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, 13 दिसंबर 2025, शनिवार को पूर्वान्ह 10:00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर, बदायूँ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, विवेक संगल करेंगे।
सचिव शिव कुमारी ने बताया कि इस अवसर पर लाभार्थी अपने विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कर सकते हैं। लोक अदालत में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा और सिविल प्रकृति के लंबित मामलों में न्याय शुल्क की वापसी की सुविधा उपलब्ध होगी। लोक अदालत की प्रक्रिया सरल, सहज और कानूनी जटिलताओं से मुक्त है, और निर्णय आपसी समझौते पर आधारित होंगे।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के वाद निस्तारित किए जा सकते हैं:
सिविल प्रकृति के वाद
अपराधिक समनीय वाद
राजस्व वाद, धारा 138 पर आधारित लिखित अधिनियम
बैंक वसूली वाद
मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं
पारिवारिक वाद
श्रम वाद
भूमि अधिग्रहण वाद
विद्युत, जल कर और दूरसंचार बिल के विवाद
एन0आई0 एक्ट, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि
सचिव ने जनपद के सभी नागरिकों एवं वादकारियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने विवादों का समाधान कराएँ और 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग दें।
Budaun Amarprabhat