संवाददाता – गोविंद देवल
बदायूँ। थाना फैजगंज बेहटा में पंजीकृत वाद संख्या 2012/2018, अपराध संख्या परिवाद 24/3/18 (धारा 323/324 भादवि व 8 पॉक्सों एक्ट) में न्यायालय ने आज निर्णय सुनाया। अभियोग के तहत आरोपी राहुल पुत्र तीरथ, निवासी ग्राम परमानंदपुर को धारा 8 पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास और कुल 2000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अर्थदण्ड न देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस राशि की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
अन्य अभियुक्त तीरथ, सुनील और राजेन्द्र को सभी आरोपों में दोषमुक्त किया गया।
इस अभियोजन में पैरोकार का0 सरनाम थाना फैजगंज बेहटा, लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा और विवेचक की भूमिका सराहनीय रही। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित मामलों में से एक थी, जिसमें समयबद्ध मॉनीटरिंग और सशक्त पैरवी के माध्यम से न्याय सुनिश्चित किया गया।
Budaun Amarprabhat