बदायूँ। संवाददाता : गोविन्द देवल
जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि जनपद में 25 दिसम्बर 2025 को विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए असामाजिक, अराजक और साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। स्थानीय अभिसूचना इकाइयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी और निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 सीआरपीसी) का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। किसी भी स्थिति में शांति भंग करने के प्रयासों को तुरंत रोका जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी एवं संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखें। जनपद स्तर पर किसी भी प्रकार की सामाजिक या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटना न हो, इसके लिए समन्वय के साथ सतत निगरानी की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्रों में नगर मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।